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Home » नही होगा CET EXAM, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
चंडीगढ़हिमाचल

नही होगा CET EXAM, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Rajesh Sachdeva
Last updated: 2023/08/04 at 3:50 PM
Rajesh Sachdeva
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2 Min Read
CET EXAM Stay by High Court
CET EXAM Stay by High Court
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— HSSC को दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए आदेश (CET EXAM)

दी स्टेट हैडलाइंस
चंड़ीगढ़।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सीईटी परीक्षा (CET EXAM) पर रोक लगा दी गई है जिसके चलते अब शनिवार और रविवार को होने वाले इस एग्जाम की परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एचएसएससी (HSSC) को दोबारा से मेरिट लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह माना है कि आयोग में मेरिट लिस्ट करते समय मैं तो तथ्यों की पूर्ण रूप से जांच की और ना ही पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की है जिसके कारण उम्मीदवारों को यह नहीं पता लग रहा है कि वह किस पद के लिए योग्य है या फिर किस पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं है। 

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को यह भी कहा है कि अब वह शनिवार और रविवार को आयोजित होने वाली CET EXAM परीक्षा को नहीं ले सकता है क्योंकि हाई कोर्ट इस पर स्टे लगा रहा है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले से उन हजारों उम्मीदवारों को अब परीक्षा के लिए उस समय तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक बार फिर से मेरिट लिस्ट को तैयार नहीं किया जाता। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को बड़ा झटका भी लगा है क्योंकि उनकी तरफ से इस परीक्षा को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की गई थी।

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Rajesh Sachdeva August 4, 2023 August 4, 2023
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