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कुत्ते ने काटा तो मिलेंगे हजारों रुपये, दांत के निशान की दिखानी होगी फ़ोटो

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Dog Bite : कम से कम 10 हजार रुपये और 1 लाख रुपये तक मिल सकता है मुआवजा

दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़।
Dog Bite : अगर आपको कुत्ते ने काट लिया है और उसका इलाज करवाने के लिए यह आप हॉस्पिटल में दाखिल है तो आपको इस इलाज के खर्च के साथ-साथ मुआवजा भी मिलेगा। कुत्ते के काटने का मुआवजा कम से कम 10 हजार रुपये से 1 लाख तक मिल सकता है। बस इसके लिए आपको कुत्ते द्वारा काटे जाने के पश्चात उसके दांतों के निशान का सबूत अपने पास रखना होगा। अगर आप पंजाब हरियाणा या फिर चंडीगढ़ में रहते हैं तो यह नियम आज से ही लागू माना जाएगा, क्योंकि यह नियम लागू करने के आदेश पंजाबी या हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं।

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हम रोजाना जिंदगी में कुत्ते के काटने (Dog Bite) की खबर आम रूप से ही सुनते आ रहे हैं और इसे एक रूटीन न्यूज़ समझ कर छोड़ दिया जाता है। परंतु यह खबर आपके लिए रूटीन की जगह अब खास बन रही है, क्योंकि आज के पश्चात अगर कोई भी कुत्ता किसी को काटता है तो उसके मालिक की तरफ से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देना होगा। मुआवजा की न्यूनतम राशि प्रति दांत 10 हजार रखी गई है। अगर एक से ज्यादा दांत का घाव लगा है तो प्रति दांत 10 हजार के हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा।

इस प्रकार मिलेगा आपको मुआवजा

पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से सभी जिलों में मुआवजा तय करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को समितियां बनाने के आदेश दिए हैं। अगर किसी को कोई कुत्ता काट लेता है तो पीढ़ी व्यक्ति को इन समिति के पास एप्लीकेशन देनी होगी और एप्लिकेशन प्राप्त होने के चार महीने के दरमियान ही पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलवाने का काम इस समिति को करना होगा। इस समिति का प्रमुख जिले का डिप्टी कमिश्नर ही रहेगा ताकि उनके आदेशों की पालना समय समय अनुसार होती रहे।

कुत्ते के काटने पर दर्ज होगी DDR

अगर किसी को कुत्ता काट गया है तो उसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज होगी। व्यक्ति को अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कुत्ते द्वारा काटने की घटना को लेकर शिकायत देने के पश्चात शो को बिना अनुचित देरी किए दर को दर्ज करना होगा। पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने के पश्चात मौके का महीना भी करना होगा और गवाहों के बयान भी लेने होंगे ताकि घटनास्थल की पूरी रिपोर्ट की कॉपी पीड़ित व्यक्ति को दी जा सके।

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नोच लिया मांस तो मिलेगा कम से कम 20 हजार मुआवजा

अगर किसी के पालतू कुत्ते द्वारा काटने के दौरान मांस नोच लिया गया तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के अनुसार मुआवजा की राशि कम से कम 20 हजार पर होगी और यह मुआवजा राशि जिला समिति द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है।

Rajesh Sachdeva

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Author at The State Headlines.

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