–कोटकपूरा गोली मामले में फरीदकोट अदालत ने खारिज की अर्जी
दी स्टेट हैडलाइंस।
चंडीगढ़।
कोटकपूरा गोली कांड मामले में सुखबीर बादल की अग्रिम जमानत की अर्जी को फरीदकोट अदालत की तरफ से रद्द कर दिया गया है। सुखबीर सिंह को फरीदकोट अदालत की तरफ से जमानत देने से साफ इंकार कर दिया गया है जिसके चलते अब सुखबीर सिंह बादल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकनी शुरू हो चुकी है। इस फैसले से पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह की मुश्किलों में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि अब इस मामले में जांच कर रही स्पेशल जांच टीम के पास किसी भी समय गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को जमानत दे दी गई है।