दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को बड़ी रहा दी है। हाई कोर्ट की तरफ से जनहित याचिका PIL में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के निर्देश देने वाली मांग को इनकार कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार Arvind Kejriwal को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित पिटीशन पर विचार करने से हाई कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया है। दलीलों के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी-कभी व्यक्तिगत हित पर को राष्ट्रीय हित अधीन करना पड़ता है। हिंदू सेवा नामक संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से दायर याचिका में कहा कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हैं। इसलिए उनको CM के पद से हटाने की मांग की गई थी।
Arvind Kejriwal पर निर्भर- मानयोग हाई कोर्ट
हालांकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि Arvind Kejriwal का निजी फैसला होगा कि वह मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। वह उनका यह निजी फैसला होगा। हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले पर निर्णय नहीं ले सकता है। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। दाखिल याचिका में विष्णु गुप्ता ने कोर्ट को कहा कि अब वह यह याचिका को वापस लेना चाहते हैं। अब वह उपराज्यपाल के पास अपनी दलील रखेंगे।
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