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पंजाब में बनेंगी 35 विशेष NDPS Courts, 385 नए पदों को मंजूरी

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35 special NDPS courts to be set up in Punjab; 385 new posts approved
35 special NDPS courts to be set up in Punjab; 385 new posts approved

NDPS Courts : नशा तस्करी के मामलों का तेजी से होगा निपटारा, 75 करोड़ रुपये खर्च करेगी मान सरकार

चंडीगढ़, 31 अक्टूबर: पंजाब में नशा तस्करी से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेशभर में 35 विशेष एनडीपीएस NDPS Courts स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई। इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य नशा तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा करना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब में हर साल नशे से संबंधित करीब 20 हजार एनडीपीएस मामले दर्ज होते हैं और लगभग 27 हजार गिरफ्तारियां होती हैं। इनमें से करीब 12 हजार मामलों की सुनवाई सत्र अदालतों में होती है, जबकि हर साल केवल 5,700 मामलों का ही निपटारा हो पाता है।

इसके चलते 31 अगस्त 2026 तक प्रदेश में एनडीपीएस के लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 52,577 हो गई है। मौजूदा व्यवस्था में ऐसे मामलों के निपटारे में औसतन आठ साल का समय लग रहा है।

प्रवक्ता के अनुसार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अगले पांच से सात वर्षों में पुराने लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए अतिरिक्त विशेष एनडीपीएस अदालतों की आवश्यकता का आकलन किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने पहले चरण में 35 विशेष अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दी है।

385 नए पदों को भी मिली मंजूरी

इन अदालतों के सुचारू संचालन के लिए मंत्रिमंडल ने कुल 385 नए पदों को मंजूरी दी है। इनमें 35 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 315 सहायक कर्मचारी और 35 सहायक जिला अटॉर्नी के पद शामिल हैं। अदालतों के बुनियादी ढांचे सहित इस पूरी व्यवस्था पर लगभग 75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई विशेष एनडीपीएस अदालतों के पूरी तरह कामकाज शुरू करने तक पहले से अधिसूचित अदालतें अपना काम जारी रखेंगी।

सरकार के अनुसार, इन समर्पित अदालतों से एनडीपीएस मामलों की सुनवाई में होने वाली देरी कम होगी। साथ ही लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा और सरकारी गवाहों के समय का भी बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। इस पहल से नशा तस्करी से जुड़े अपराधों के खिलाफ न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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Rajesh Sachdeva

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