Chandigarh to Ban Six Breeds of Dogs: अब शहर में पालतू कुत्ते का पंजीकरण करवाना बहुत ही जरुरी हो चूका है क्यूंकि अगर पालतू कुत्ते का पंजीकरण नहीं करवाया गया तो जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके इलावा लोग किसी भी कुत्ते को कहीं भी खाना नहीं खिला सकेंगे। जिसको लाकर चंडीगढ़ पेट डॉग्स एंड कम्युनिटी डॉग्स बायलॉज 2023 को मंजूरी दे दी गई है। Chandigarh to Ban Six Breeds of Dogs
चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा 6 खतरनाक प्रजाति के कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर इसके बाद भी कोई इन कुत्तों को अगर कोई रखता है तो नियमों की उल्लंघन करने पर 10 हजार जुर्माना लगाया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी मालिक की होगी। ऐसा न करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी होगा। चंडीगढ़ नगर निगम सदन में इसकी मंजूरी दे दी है। यह सारे प्रावधान चंडीगढ़ पेट डॉग्स एंड कम्युनिटी डॉग्स बायलॉज 2023 में है। इसको लेकर सदन की बैठक में मेयर कुलदीप कुमार ने यह टेबल एजेंडा रखा जिस पर भाजपा ने विरोध जताया। उन्होंने कहा इसे पढ़ने का समय देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वसम्मति से एजेंडा पास कर दिया गया । Chandigarh to Ban Six Breeds of Dogs
Chandigarh to Ban Six Breeds of Dogs: 2 महीने पहले भी हुई थी चर्चा
कुत्तों के बढ़ते आतंक से बचाने के लिए नगर निगम ने बायलॉज 2023 तैयार किया है। जिसकी चर्चा पहले भी ड्राफ्ट पर हुई थी। लेकिन सदन की बैठक में इसे लाया गया और पास कर दिया गया। इस एजेंडे का पार्षद हरप्रीत कौर बबला ने इसका समर्थन किया।
कुत्ता रखने का प्रावधान
पांच मरला या उससे कम क्षेत्रफल वाले घरों में एक कुत्ते को पाल सकेंगे। अलग-अलग फ्लोर पर एक से ज्यादा परिवार रह रहे हो तो अधिकतम तीन कुत्तों की अनुमति होगी। वही 12 मरला से बड़े और एक कनाल से काम के घरों में तीन कुत्तों की अनुमति होगी।
500 की फीस देकर पंजीकरण करवाना होगा
अगर किसी ने घर पर कुत्ता रखना है तो उसके लिए 500 देकर पंजीकरण करवाना होगा। आवेदन के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ कुत्ते की दो लेटेस्ट फोटो जरूरी होगा। पंजीकरण के बाद कुत्ते को एक मेटल टोकन दिया जाएगा और कुत्ते के गले में बांधना होगा। यह पंजीकरण लाइफटाइम के लिए होगा लेकिन हर 5 साल बाद इसे रिन्यू कराना जरुरी होगा।
इन जगह पर नहीं ले जा सकते कुत्ते को
अगर आप के पास कुत्ता है तो आप इन जगह पर नहीं ले जा सकते जिसमे सुखना लेक, रोज गार्डन, शांतिकुंज ,लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, फ्रेगरेंस गार्डन, टेरेंस गार्डन ,शिवालिक गार्डन समेत अन्य कई जगह पर ले जाने पर रोक होगी। पार्कों में चलने के लिए निकले लोगों को साथ में पूप बाग रखना होगा। इसके इलावा एनजीओ, वॉलंटियर, पेट ब्रीड्स, पेट शॉपकीपर. डॉग ट्रेनर डॉग हॉस्टल व क्रैच, डॉग ग्रूमर को भी पंजीकरण करवाना होगा।
इन कुत्ते के प्रजाति पर लगाया प्रतिबंध
अमेरिकन बुलडॉग , पिटबुल, बुल टेरियर , केन कोरसों, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटविलर।
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