पंजाब

Transport Minister द्वारा परमिटों की अवैध क्लबिंग विरूद्ध कड़ी कार्रवाई

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Strict action against illegal clubbing of permits by Transport Minister
Strict action against illegal clubbing of permits by Transport Minister

नियमों का पालन और सभी को समान अवसर प्रदान करना सुनिश्चित बनाने के लिए कंपोजिट परमिटों की व्यापक जांच के आदेश

चंडीगढ़, 19 सितंबर
Transport Minister लालजीत सिंह भुल्लर ने परिवहन क्षेत्र में नियमों के पालन और सभी को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आज पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 80-ए के तहत जारी किए गए सभी कंपोजिट परमिटों (सी.पी.) की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई परिवहन क्षेत्र में स्टेज कैरेज परमिटों की अवैध क्लबिंग और उपयोग से संबंधित अनियमितताओं के मुद्दे हल करने के उद्देश्य से की गई है।

कई सी.पी. परमिटों के समूह की बजाय समान संख्या में वापसी यात्राओं सहित एक ही संयुक्त परमिट जारी करने के नियम का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए Transport Minister ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नियम 80-ए का उल्लंघन करने वाले परमिटों की उचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से डी-क्लबिंग की जाए और उनकी वास्तविक स्थिति बहाल की जाए।

ग़ौरतलब है कि ये आदेश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में विभाग को मिल रही कानूनी चुनौतियों में वृद्धि को देखते हुए जारी किए गए हैं, जहां विभिन्न ऑपरेटरों ने रूटों से संबंधित समय-सारणी में अवैध तरीके से क्लब किए गए या कंपोजिट स्टेज कैरेज परमिटों की वैधता को चुनौती दी है।

हमारा उद्देश्य ऑपरेटरों द्वारा परमिटों की अवैध क्लबिंग से लिए जा रहे अनुचित लाभों को समाप्त करना : Transport Minister

लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य बड़े बस ऑपरेटरों का एकाधिकार समाप्त करना और परिवहन क्षेत्र में अनियमितताओं को रोकना है। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य कुछ बड़े परिवहन ऑपरेटरों द्वारा परमिटों की अवैध क्लबिंग से लिए जा रहे अनुचित लाभों को समाप्त करना है।" उन्होंने कहा कि इस कदम से छोटे और मध्यम बस ऑपरेटरों के लिए अधिक समानता वाला माहौल बनेगा, सभी को परिवहन क्षेत्र में अपना व्यवसाय बिना भेदभाव चलाने के समान अवसर मिलेंगे और सार्वजनिक सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा।

परमिटों की अवैध क्लबिंग से उत्पन्न स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए श्री भुल्लर ने कहा कि जांच में ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं, जहां परमिटों को न केवल अवैध तरीके से क्लब किया गया था, बल्कि संबंधित प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर परमिट जारी किए गए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को इस क्षेत्र में कई अनियमितताएं मिली हैं, जैसे विभिन्न रूटों के लिए अयोग्य परमिटों को क्लब करना, एक कंपनी दिखाकर कई कंपोजिट परमिट जारी करवाना और अनिवार्य रूप से वापसी यात्रा सरेंडर करने के बजाय अतिरिक्त वापसी यात्रा को किसी अन्य परमिट के साथ अवैध रूप से क्लब करना शामिल है।

उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आर.टी.ए.) सचिवों को दिए निर्देश

कैबिनेट मंत्री ने इन उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आर.टी.ए.) सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्रों में सी.पी. परमिटों की गहराई से जांच करें, नियम 80-ए का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और उचित स्पष्टीकरण जारी करके केवल योग्य परमिटों को ही संयुक्त समय-सारणी में शामिल करें।

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सभी बस ऑपरेटरों के लिए सुचारू व्यवसाय संचालन सुनिश्चित करने और पंजाब के परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक थी।

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Rajesh Sachdeva

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