सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए दी गयी जमानत
आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो व शराब नीति में जेल में बंद चलते आ रहे Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) 1 जून तक अग्रिम जमानत पर रहेंगे। इस दौरान वह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में प्रचार कर सकेंगे परंतु बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री वह किसी भी तरह से कोई भी फाइल पर सिग्नेचर करने के साथ-साथ कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। इस संबंध में खुद अरविंद केजरीवाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया गया है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भी फैसला नहीं लेंगे।
Arvind Kejriwal को करना होगा 2 जून को सरेंडर
अरविंद केजरीवाल को 2 जून को हर हाल में सरेंडर करना होगा। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से भरोसा भी दिया गया है कि वह अंतिम जमानत समाप्त होने के अगले दिन ही सरेंडर कर देंगे। यहाँ यह बताने योग्य है कि कथित शराब घोटाले के दोष में अरविन्द केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया था और पिछले 40 दिनों से वोह जेल में बंद चलते आ रहे है, अरविन्द केजरीवाल ने चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी गयी तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव के चलते 1 जून तक के लिए जमानत दे दी है। अरविन्द केजरीवाल आज ही जेल से बाहर आ जायेंगे और चुनाव प्रचार में लग जायेगे।
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