पंजाब

पंचायत सदस्य के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज

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चंडीगढ़, 27 जून:

Punjab Vigilance Bureau द्वारा राज्य में जारी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के दौरान ए.एस.आई. (एल.आर.) अवतार सिंह, थाना सिटी रामपुरा, जिला बठिंडा और राजदीप सिंह, पंचायत सदस्य, गांव रामपुरा के विरुद्ध 20,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में सह-अभियुक्त राजदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव धौला, जिला बरनाला निवासी शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री की एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर की गई शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत की जांच के दौरान यह सामने आया कि संबंधित थाने में शिकायतकर्ता के विरुद्ध दर्ज एक मामले में शिकायतकर्ता को लाभ पहुँचाने के बदले पुलिस कर्मचारी ने पंचायत सदस्य राजदीप सिंह के माध्यम से शिकायतकर्ता से 40-50 हजार रुपये की मांग की थी और 20,000 रुपये की रिश्वत ली थी, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में सह-अभियुक्त पंचायत सदस्य राजदीप सिंह को विजिलेंस ब्यूरो, बठिंडा यूनिट द्वारा गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है। संबंधित ए.एस.आई. की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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