पंजाब

CBI जांच मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत

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आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन FIR रद्द करने से इनकार; जांच जारी रहेगी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि, अदालत ने FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है और स्पष्ट किया है कि मामले की जांच जारी रहेगी।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने मामले में केंद्र सरकार, CBI, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और शिकायतकर्ता निखिल श्रॉफ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दरअसल, CBI ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मण समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसके बाद CBI ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस समेत कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।

इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच CBI को सौंपते हुए एजेंसी को दो महीने के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से पंजाब सरकार और मामले में नामजद आरोपियों को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। FIR बरकरार रहने के कारण CBI अपनी जांच जारी रख सकेगी। अब केंद्र सरकार, CBI, ED और शिकायतकर्ता के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट मामले के अगले चरण में इस बात पर सुनवाई करेगा कि हाईकोर्ट का CBI जांच का आदेश कायम रहेगा या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा।

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Rajesh Sachdeva

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