चंडीगढ़

मनीषा गुलाटी को झटका, पिटीशन खारिज

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Navjot Sidhu pleaded in the High Court
Navjot Sidhu pleaded in the High Court

-- मनीषा गुलाटी ने चेयरपर्सन से हटाए जाने के आदेश को किया था चैलेंज

दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़।
पंजाब राज महिला कमिशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। मनीषा गुलाटी द्वारा पाई गई पिटिशन को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है, जिसके चलते अब उनकी दोबारा से चैयरपर्सन के अहुदे पर बैठने की उम्मीद टूट गई है। इस संबंध में डिटेल आर्डर दोपहर के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे जिसके पश्चात यह साफ होगा कि उनकी पिटीशन को खारिज करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से क्या-क्या टिप्पणी की गई है।

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पंजाब सरकार की तरफ से हटाया गया था चेयरपर्सन के पद से

सरकार की तरफ से मनीषा गुलाटी को हाल ही में चेयर पर्सन के पद से एक बार फिर से हटाया गया था। पिछली बार सिर्फ अधिकारी की तरफ से आदेश करने की जगह इस बार सरकार की तरफ से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हुए बकायदा राज्यपाल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके चलते मनीषा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है।

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Rajesh Sachdeva

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