पंजाब

राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे Shooter

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DGP Punjab, Shooter
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पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच अनुसार पंजाब को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध

दी स्टेट हेडलाइंस
चंडीगढ़, 17 अक्तूबरः
CM Bhagwant Singh Mann के दिशा-निर्देशों पर Punjab को अपराध मुक्त State बनाने के लिए शुरु की मुहिम के (Shooter) अंतर्गत Punjab Police ने Pakistan स्थित terrorist Harvinder Singh Rinda की हिमायत प्राप्त और America स्थित Gangster Harpreet Singh Happy की तरफ से चलाए जा रहे Terrorist माड्यूल के चार गुर्गों को Arrest करके राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों की संभावित सुनियोजित हत्या को टाल दिया है।

DGP Punjab , Gourav Yadav ने जानकारी देते हुये बताया कि काबू किये मुलजिमों की पहचान विक्रमजीत सिंह उर्फ राजा बैंस निवासी बटाला और बावा सिंह निवासी गाँव लुद्धर (अमृतसर), गुरक्रिपाल सिंह उर्फ गगन रंधावा और अमानत गिल दोनों निवासी अमृतसर के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने दोषियों के पास से .32 बोर का एक पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किये हैं। Shooter

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उन्होंने बताया कि रिन्दा और हैप्पी की तरफ से राज्य के कुछ प्रमुख व्यक्तियों की सुनियोजित हत्या करने की योजना बनाने और इस वारदात को अंजाम देने के लिए दो शूटरों को नियुक्त करने के बारे पुख़ता सूचना मिलने के उपरांत एस. एस. ओ. सी. एस. ए. एस. नगर की पुलिस टीमों ने एक विशेष आप्रेशन चलाया और विक्रमजीत उर्फ राजा बैंस और बावा सिंह सहित दो मुलजिमों को काबू किया।।

प्राथमिक जांच से पता लगा है कि गैंगस्टर हैपी तरफ ने मुलजिम विक्रमजीत के साथ, सुनियोजित हत्या करने सम्बन्धी 15 लाख रुपए में सौदा किया था और इस वारदात को अंजाम देने के लिए सितम्बर 2023 के आखिरी हफ्ते मुलजिम विक्रमजीत द्वारा रेकी भी की गई थी। Shooter

डीजीपी ने बताया कि आगे जांच से पता लगा है कि विक्रमजीत के लिए पिस्तौल और जिंदा कारतूसों का प्रबंध हैप्पी द्वारा अपने स्थानीय साथियों गुरकिरपाल सिंह उर्फ गगन रंधावा, हरी सिंह उर्फ हैरी और अमानत गिल, सभी निवासी अमृतसर के द्वारा किया था।
उन्होंने आगे कहा कि गिरफ़्तार किये गए मुलजिमों के खुलासे के बाद पुलिस टीमों ने गुरकिरपाल सिंह और अमानत गिल को भी काबू कर लिया है, जबकि हरी सिंह विदेश भागने में कामयाब हो गया।

इस सम्बन्धी यूएपीए की धारा 17, 18, 20, आइपीसी की धारा 115, 153ए और 120बी और हथियार एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।

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Rajesh Sachdeva

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