पंजाब

Tirth yatra scheme पर क्यों ना लगा दी जाए रोक

पंजाब सरकार के खिलाफ जारी हुया यह नोटिस

Tirth yatra scheme : क्यों ना पंजाब सरकार की तरफ से शुरू की गई तीर्थ यात्रा योजना पर रोक लगा दी जाए। यह सवाल पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार से किया गया है और इस सवाल के साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब सरकार की तरफ से शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है.

Mukhyamantri tirth yatra scheme punjab : इस चुनौती के चलते आप पंजाब सरकार को हाई कोर्ट में यह साबित करना होगा कि यह Tirth yatra scheme लोकहित में है. क्योंकि हाई कोर्ट में इस Tirth yatra scheme को चुनौती देते हुए लोकहित में ना होना ही मुख्य कारण बताया गया है और इसके साथ ही पंजाब सरकार के खजाने की बर्बादी भी करार दिया गया है। अब इस मामले में पंजाब सरकार को 12 दिसंबर तक हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। Tirth yatra scheme

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1729108296466841788

Tirth yatra scheme पहुंची हाई कोर्ट

पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में परविंदर सिंह कितना की तरफ से दाखिल की गई एक पिटीशन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत जनता के पैसे का दुरपयोग किया जा रहा है और इस योजना के तहत किसी का भी भला नहीं होने वाला है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई इसी याचिका में कहा गया है कि पंजाब सरकार पहले ही वित्तीय संकट में जूझ रही है तो ऐसे में इस प्रकार की योजना से काफी बड़ा खर्च पंजाब सरकार के खजाने पर आएगी. जबकि यह किसी भी तरीके से रोजगार या फिर कल्याणकारी योजना नहीं है। Tirth yatra scheme

पंजाब सरकार को इस तरह की योजना की जगह रोजगार या फिर अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर काम करने की जरूरत है।. उक्त प्रदूषण द्वारा पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट से मांग की गई है कि इस तरह की तीर्थ यात्रा योजना से पढ़ने वाले वित्तीय बोझ को देखते हुए इस योजना पर रोक लगाते हुए रद्द किया जाए। Tirth yatra scheme

यहां पर बताने योग्य है बात यह है कि पंजाब सरकार की तरफ से अभी 4 दिन पहले ही 27 नवंबर को अमृतसर और धुरी से इस योजना का शुभारंभ किया गया है और तीन दिन पश्चात ही इस योजना को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली गई है।

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