China Dor Ban: चाइना डोर विक्रेताओं पर शिकंजा कसने के लिए फरीदकोट DC विनीत कुमार ने नया आदेश जारी किया है। उन्होंने पुलिस को आदेश दिए हैं कि चाइना डोर के इस्तेमाल और भंडारण पर बिना किसी झिझक के अधिक से अधिक मामले दर्ज किए जाएं। ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जाएगी। China Dor Ban
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार पूरे राज्य में चाइना डोर की बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि, इससे लोगों और पक्षियों की जान जाने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर चाइना डोर उपभोक्ता और विक्रेता को 5 साल की जेल और एक लाख रुपए जुर्माना होगा। China Dor Ban
China Dor Ban: इन अधिकारियों को सौंपा काम
DC ने कर्जा साधक अधिकारी, नगर परिषद फरीदकोट, कोटकपूरा, जैतो खंड विकास और पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जिला प्रशासन अधिकारियों को विशेष रूप से चाइना डोर के उपयोग/बिक्री और खरीद की जांच करने का काम सौंपा है।
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