सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर Sanjay Singh को जमानत दे दी है। संजय सिंह को मनी लांड्रिंग मामले में 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के वकील ने कहां की इस केस में अपनी भूमिका के साथ संबंधित कोई भी बयान नहीं देंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा कि क्या संजय सिंह को ओर दिनों के लिए जेल में रखने की जरूरत है। मानयोग अदालत ने यह भी कहा कि हमें यह देखना होगा कि गवाहों के बयान उनके सामने लिए गए या नहीं। 6 महीने तक जेल में रहे ED की तरफ से अदालत से कहा गया कि हमें किसी तरह का कोई भी ऐतराज नहीं है। इसके बाद मानयोग अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया। Sanjay Singh
![Sanjay Singh](https://thestateheadlines.com/wp-content/uploads/2024/04/Sanjay-Singh-1-1024x576.jpg)
दिल्ली में हुई शराब घोटाले के केस में इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में Sanjay Singh का नाम भी जोड़ा गया था। 2023 में संजय सिंह ने दावा किया था कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ED ने इस पर कहा कि हमारे चार्जशीट में संजय सिंह का चार जगह पर नाम लिखा गया है। इसमें से तीन जगह पर सही और एक जगह पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी।
Sanjay Singh पर क्या है इल्जाम
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इस ED ने 4 अक्टूबर को उनके घर पर पहुंच कर 10 घंटे की जांच पड़ताल की गई थी और बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली शराब घोटाले में भी ED ने उनको चार्जशीट किया गया था।
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