पंजाब

हाई कोर्ट से सरकार को नोटिस, डेरा सच्चा सौदा की मांग हो एफआईआर रद्द

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CET EXAM Stay by High Court
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-- हाई कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा की तरफ से एफआईआर को बताया गया झूठा

दी स्टेट हैडलाइंस

चंडीगढ़।
जालंधर के पतारा पुलिस थाने में दर्ज हुई एफआईआर को डेरा सच्चा सौदा की तरफ से झूठा वह मंघड़ंत बताते हुए हाई कोर्ट में रद्द करने की मांग की है। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार व पंजाब पुलिस को नोटिस जारी कर दिया गया है।

जानकारी अनुसार जालंधर के पटेरा थाने में एक व्यक्ति द्वारा 7 मार्च को 17 नंबर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी जिसमें दोष लगाए गए थे कि सत्संग के दौरान एक साखी को लेकर गलत बयान बाजी की गई है। इस एफआईआर को डेरा सच्चा सौदा की तरफ से पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है।

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सभी धर्मों का सत्कार, तथ्यों से दूर एफआईआर : जतिंदर खुराना

डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से हमेशा ही सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है। कभी भी डेरा सच्चा सौदा में होने वाले सत्संग के दौरान किसी का अनादर नहीं किया जाता। जालंधर में दर्ज हुई एफआईआर तथ्यों से दूर है। इस एफआईआर में जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है। उस वीडियो क्लिप को शॉर्ट में दिखाया गया है और पूरी वीडियो किसी ने भी नहीं देखी। संत कबीर दास जी की जिस साखी का वर्णन किया गया है। वह पुरातन ग्रंथों में दर्ज है ऐसे में एफआईआर का कोई आधार ही नहीं बनता है। इसीलिए डेरा सच्चा सौदा की तरफ से हाईकोर्ट में पटीशन डालते हुए इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है।

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Rajesh Sachdeva

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