चुनाव खर्च जमा न करने के कारण गुरदासपुर जिले के 6 उम्मीदवार अगले 3 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
चंडीगढ़, 5 अगस्त
Election Commission of India द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से पंजाब विधानसभा 2022 के चुनावों में भाग लेने वाले 6 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया की इन उम्मीदवारों ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के धारा 78 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग के पास जमा नहीं किया, जिसके कारण उन्हें अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है।
Election Commission of India ने जारी किये इनके खिलाफ आदेश
सिबिन सी ने आगे बताया की यह सभी 6 उम्मीदवार गुरदासपुर जिले से संबंधित हैं। 15 जुलाई 2024 को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए आदेशों के माध्यम से बटाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सुच्चा सिंह को अयोग्य घोषित किया गया है।
इसी प्रकार, कादियां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रेम सिंह और हरदीप सिंह को भी अयोग्य घोषित किया गया है।
सिबिन सी ने आगे कहा की गुरदासपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार सन्नी, करनदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह को भी भारतीय चुनाव आयोग ने अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है। अब यह सभी उम्मीदवार अगले 3 साल तक किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर बताने योग है कि कोई भी उम्मीदवार अगर चुनाव में हिस्सा लेते हुए चुनाव लड़ता है तो Election Commission of India के आदेशों के अनुसार उनको चुनाव ख़त्म होने के बाद एक तय समय में अपने द्वारा किये गये खर्च का ब्योरा देना होता है। जिसमे पूरी डिटेल देनी होगी है कि उनके द्वारा कितना पैसा किन लोगो से इक्कठा किया गया तो कितना पैसा चुनाव में खर्च किया गया।
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