— अदालत की तरफ से स्टे लगाईं ज़मीनों के इलावा जिन ज़मीनों भी जमीनों पर होगा नाजायज कब्ज़ाधारक (Illegal possession), होंगे सभी खाली
दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़ l
पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने राज्य के समूह ज़िला विकास एवं पंचायत अफसरों (डीडीपीओ) को हिदायत की है कि राज्य भर में सरकारी पंचायती ज़मीनों पर हुए नाजायज कब्जों (Illegal possession) को 10 जून तक छुड़ाया जाये। उन्होंने कहा कि पिछले साल पहले पड़ाव के दौरान 9400 एकड़ के करीब सरकारी पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़ा छुड़वाया जा चुका है और इसमें मौजूदा साल और तेज़ी लाई जाये।
धालीवाल ने कहा कि अदालत की तरफ से स्टे लगाईं ज़मीनों के इलावा जिन ज़मीनों पर अभी तक नाजायज कब्ज़ाधारक (Illegal possession) बैठे हैं, उनसे कब्ज़ा हर हाल 10 जून तक लिया जाये। काबिलेगौर है कि दूसरे चरण में अब तक 469 एकड़ अन्य सरकारी पंचायती ज़मीनें नाजायज कब्जाधारकों से छुड़वाई जा चुकी हैं।
स्थानीय पंजाब भवन में राज्य के समूह डीडीपीओज़ की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की साफ़ हिदायतें हैं कि लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया जाये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इसी सोच के अंतर्गत किसी भी शामलात ज़मीन की बोली के दौरान किसी रसूखदार व्यक्ति या राजनैतिक नेता की कोई सिफ़ारिश न मानी जाये। हर ज़मीन की बोली पारदर्शी तरीके और बिना किसी सिफ़ारिश के करवाई जाये। Illegal possession
शामलात ज़मीनों की बोली के लिए अब कम से कम 15 हज़ार रुपए की रकम निश्चित
उन्होंने कहा कि शामलात ज़मीनों की बोली के लिए अब कम से कम 15 हज़ार रुपए की रकम निश्चित जायेगी और सफल बोलीकार से ज़मीन का ठेका नकद भरवाया जायेगा। उन्होंने इस बात का गंभीर नोटिस लिया कि राज्य में बहुत सी शामलात ज़मीनें नाममात्र जैसे ठेके पर दे दी जाती हैं, जिस कारण सरकारी ख़जाने को भारी नुकसान होता है।
उन्होंने कहा कि जो ज़मीनें किसी कारण ठेके पर न चढ़ सकीं, उन स्थानों पर वन विकसित किये जाएंगे और ऐसी सभी ज़मीनों पर 1 जुलाई से वन लगाने की शुरुआत की जायेगी। धालीवाल ने कहा कि यह फ़ैसला इस कारण लिया गया है क्योंकि इससे एक तो मगनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को रोज़गार मिलेगा और दूसरा यह वातावरण की शुद्धता में सहायक होगा।
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लापरवाही करने वाले अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही
समूह डीडीपीओज़ को हिदायत देते हुये ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब के किसी भी इलाके में काटी गयी कॉलोनियों में जो सरकारी रास्ते या खाल आए हैं, उनके पैसे सम्बन्धित कॉलोनी मालिकों या जो भी इसका देनदार है, उससे हर हाल 20 जून तक भरवाएं जाएँ। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में लापरवाही करने वाले अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
इस मौके पर धालीवाल ने डीडीपीओज़ को रेवेन्यू ट्रेनिंग दिलाऐ जाने की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि ज़िला विकास एवं पंचायत अफसरों का सीधा संबंध ज़मीनी मामलों के साथ होता है, इसलिए उनको राजस्व विभाग के बुनियादी कामकाज संबंधी भी पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समूह डीडीपीओज़ की जल्द रेवेन्यू ट्रेनिंग करवाई जाये जिससे विभाग का काम और सुचारू तरीके से चल सके।
धालीवाल ने समूह डीडीपीओज़ को पंजाब की तरक्की और लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया जिससे राज्य को ‘रंगला पंजाब’ बनाया जा सके। मीटिंग में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के. सिवा प्रसाद, डायरैक्टर गुरप्रीत सिंह खैहरा और विभाग के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
Illegal possession
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