— पंजाब सरकार ने शुरू कर दी है नाजायज कॉलोनी रेगुलर करने की प्रिक्रिया
पंजाब में अगर आप के पास नाजायज कॉलोनी में प्लाट है या फिर आप कोठी बना कर रह रहे है तो यह खबर आप के लिए खास है l पंजाब सरकार द्वारा आज से नाजायज कॉलोनियों में प्लाटों के नियमितिकरण करने की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। पंजाब सरकार की तरफ से अनाधिकृत कॉलोनियों की बनी हुई पॉलिसी में कुछ प्रस्तावित संशोधन उन अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लाट को नियमित करने की दृष्टि से किए जा रहे हैं, जहां निर्माण 31 दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया गया है और बिक्री समझौता 19 मार्च 2018 से पहले किया गया था। आसान शब्दों में बोले तो जिन्होंने 19 मार्च से पहले प्लाट लेने का समझौता करते हुए दस्तावेज तैयार करवा रखे है और 31 दिसंबर तक अपने घर का निर्माण भी कर लिया गया है l इस पॉलिसी में उनको फायदा होने जा रहा है l
आप को देना पड़ेगा 25 परसेंट शुल्क
इन प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार ऐसी कालोनियों, जिनमें 25 प्रतिशत प्लाट की बिक्री हो चुकी है, के प्रत्येक प्लाट के मालिक से नियमितीकरण शुल्क अलग से लिया जायेगा। इसके इलावा जो भी कॉलोनाइजर होंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनसे बकाया राशि की वसूली की जाएगी। आवास एवं शहरी विकास विभाग ने प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न विभागों से साझा कर इस संबंध में सुझाव मांगे हैं। आधिकारिक तौर इस समय पंजाब में लगभग 14 हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं हालांकि यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है।
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इन प्रस्तावों से वाकिफ एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि प्लॉटों और कॉलोनियों के नियमितीकरण से जुड़े कई मामले विभिन्न कारणों से खारिज कर दिए जा चुके है, उन सभी को इन संशोधनों द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा। किसी को भी सरकार निराश नहीं करने वाली है l सूत्रों के मुताबिक, ऐसे कई मामले हैं, जिनमें कॉलोनियों की बिक्री को लेकर समझौते 19 मार्च, 2018 से पहले किए गए, लेकिन वे गूगल पर मौजूद नहीं हैं।
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सरकारी रिकार्ड के अनुसार 31 दिसंबर 2022 पहले की हो नाजायज कॉलोनी
सरकारी रिकार्ड के अनुसार ही 31 दिसंबर 2022 से पहले जो अस्तित्व में थी, ऐसी कॉलोनियों और प्लाट को नियमित करने पर विचार किया जा सकता है। जिन प्रकरणों में एक सेट के प्लाट के लिये अनंतिम नियमित प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा साथ लगे प्लाट को भी रेलुगर किया गया है, तो प्रस्ताव के अनुसार जिस प्लाट का नियमित प्रमाण पत्र नहीं है, लाभार्थी द्वारा भुगतान की गयी स्टाम्प ड्यूटी एवं नियमितीकरण पर विकास शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करने पर ही प्लाट को जायज मतलब रेगुलर करने का पत्र जारी कर दिया जायेगा l
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19 मार्च 2018 से पूर्व किया गया हो इकरारनामा
शहरों के मास्टर प्लान के अंतर्गत औद्योगिक एवं कृषि अंचल में आने वाली अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए केवल उन्हीं कॉलोनियों के नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा, जिनका 19 मार्च 2018 से पूर्व इकरारनामा किया गया होl अगर आप एक पास प्लाट का इकरारनामा इस तय तारीख के पश्चात का है तो आप के लिए खतरे की घंटी है l इसके साथ ही जिन्होंने 19 मार्च 2018 से पहले इकरारनामा कर लिया हो, उन कॉलोनियों का निर्माण 31 दिसम्बर 2022 से पूर्व किया गया हो। यह भी प्रस्तावित है कि ईडब्ल्यूएस घरों के लिए केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार 60 वर्ग गज के बजाय 45 वर्ग गज के प्लॉट के आकार पर विचार किया जाएगा।