चंडीगढ़

Lok Adalat Traffic Challan: इस तारीख को ट्रैफिक चालान करवा सकते है केंसल

41 Views
Lok Adalat Traffic Challan
Lok Adalat Traffic Challan

Lok Adalat Traffic Challan: अगर आप का भी पेंडिंग है चालान तो करें ये काम

दी स्टेट हेडलाइंस
चंडीगढ़।
अगर आप का कोई वेह्कल चालान पेंडिंग है, जो आप ने अभी तक (Lok Adalat Traffic Challan) नहीं भरा है। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा की तरफ से घोषणा की गई है, कि 09 सितंबर 2023 को पूरे देश में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर बीमा, परमिट, वाहन फिटनेस के बिना ड्राइविंग के लिए चालान पेंडिंग है तो कुछ रकम देकर निपटा सकते है। यहां तक कि 9 सितंबर को पूरा चालान भी माफ करवा सकते हैं, जानिए इसके बारे में सबकुछ।

राष्ट्रीय लोक अदालत 9 सितंबर 2023 को पूरे देश में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला अदालतों में होने वाली है। जिनके पास कई कई चालान पेंडिंग हैं, और वे चालान कुल का आधे व् आधे से कम पैसे देकर  निपटा सकते है। कुछ मामलों में पेंडिंग चालान माफ भी कर दिए जाते है। अगर आप भी अपना चालान को आधे पैसे या माफ़ करवाना चाहते है तो सबसे पहले अधिकारित वेबसाइट पर टोकन डाउनलोड कर ले। आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए वेबसाइट अभी ओपन नहीं हुई है। यह अनुमान है कि पिछले साल की तरह, ऑनलाइन अप्लाई करने और चालान निपटान के लिए टोकन प्राप्त करने का पोर्टल निर्धारित तिथि से 2 से 4 दिन पहले खुलने के आसार है। lok adalat token

यह खबर भी पढ़े :

ऐसे करे अप्लाई

9 सितंबर 2023 को होने वाली लोक अदालत में ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप टू स्टेप निर्देशों की पालना करनी होगी। 9 september 2023 lok adalat

1). आधिकारिक वेबसाइट लिंक  https://nalsa.gov.in/ पर जाएं।

2). राष्ट्रीय लोक अदालत 2023 टोकन पर क्लिक करे।

3). उसके बाद चालान माफी / निपटान करने सबंधी दिखेगा और उस पर क्लिक करें और अगले पेज पर जाये।

4). अतिम चरण में आपने अपने वेह्कल नंबर भरना होगा और सभी पेंडिंग चालान डाउनलोड करने होंगे जिसको आप माफ़ या निपटाना चाहते है।

चालान की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करने के बाद उसे 09 सितंबर, 2023 को नजदीकी सिटी/जिला अदालत में ले जाने के लिए प्रिंट कराना जरुरी होगा। Lok Adalat Traffic Challan

पलपल की खबरों पर अपडेट के लिए पेज को सब्सक्राईब करें व FACEBOOK और TWITER को फॉलो करें l

Share this story:
Rajesh Sachdeva

About Rajesh Sachdeva

Author at The State Headlines.

View all posts