— आबकारी विभाग द्वारा विवाह/निजी समागमों के लिए शराब के पर्मिट के साथ एमआरपी हो लागू
— लोगों को लूट से बचाने के लिए उठाया गया MRP on the liquor का यह कदम
दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़, 21 अप्रैल l
पंजाब में होने वाले शादी विवाह के समागम में शराब के लाइसेंस को लेकर लूट आज के पश्चात नही होगी l क्योकि अब पंजाब सरकार इस तरफ के लाइसेंस पर एमआरपी सिस्टम (MRP on the liquor) लागु करने जा रही है l अभी तक शराब का परमिट लेने के लेकर शराब माफिया द्वारा लूट मचाई हुई थी और आम लोगो से मनमाने पैसे लिए जा रहे थे l शादी विवाह करवाने वाले पैलेस वालो की तरफ से भी इस काम को किया जा रहा था और शादी विवाह की बुकिंग करवाने वाला भी ज्यादा पैसे देकर झंझट से बचने की कोशिश करता था क्योंकि इस लूट से बचने के लिए उसके पास अभी तक कोई चारा ही नहीं था परन्तु अब ऐसा नहीं होने वाला है l
पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ कहा कि आबकारी विभाग ने आम लोगों को शराब माफिये के हाथों होने वाली किसी भी लूट से बचाने के लिए विवाह/निजी समागमों के लिए शराब के पर्मिट के साथ-साथ शराब की एमआरपी सूची मुहैया करने की पहल की है।
व्यक्ति के नाम पर ही जारी किया जाया करेगा परमिट
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा शराब की गुणवत्ता, मात्रा और समागम की तारीख़ और स्थान का जिक्र करते हुए सम्बन्धित व्यक्ति के नाम पर यह पर्मिट जारी किया जाया करेगा और सम्बन्धित व्यक्ति जिले के किसी भी ठेके से शराब की खरीद कर सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे पर्मिट के लिए आवेदक केवल निजी मेहमानों (सिर्फ़ निमंत्रण पर) को शराब परोसने के लिए अधिकृत है और शराब की कोई भी मात्रा किसी को बेच नहीं सकता।
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वित्त मंत्री ने कहा कि यह उपाय न सिर्फ़ आम व्यक्तियों को अपने निजी समागमों के लिए वाजिब कीमतों पर शराब खरीदने की सुविधा देगा बल्कि यह भी यकीनी बनागा कि शराब की खरीद लायसंसशुदा शराब की दुकानों से ही की जायेगी। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग की तरफ से लोगों को किसी भी तरह की लूट से बचाने के साथ-साथ नाजायज शराब के धंधे को रोकने के लिए ऐसे कई प्रयास किये जा रहे हैं। Purchase liquor for their private functions.
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