पंजाब

हाईकोर्ट द्वारा दिए CBI जांच के आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

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ईडी की डीजीपी को चिट्ठी से जुड़े मामले में सीबीआई जांच का आदेश था

हाईकोर्ट के आदेश के 24 घंटे पूरे होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार

चंडीगढ़, 6 अक्टूबर। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पंजाब के डीजीपी को भेजे गए पत्रों से जुड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए गए थे।

हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले में सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू करने और दो महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने ईडी की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्री को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए स्वतंत्र जांच की जरूरत बताई थी।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पंजाब सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया था। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी सोमवार को कहा था कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

अब मिली जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। याचिका रात करीब 1 बजकर 42 मिनट पर दाखिल किए जाने की बात सामने आई है। यानी हाईकोर्ट के आदेश के 24 घंटे पूरे होने से पहले ही राज्य सरकार ने उसे सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे दी।

यह पूरा मामला ईडी की ओर से पंजाब के डीजीपी को भेजे गए तीन पत्रों से जुड़ा है। ईडी ने इन पत्रों में सरकारी अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों, नीतिगत मामलों तथा सरकारी निविदाओं से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की थी।

पंजाब पुलिस की ओर से मामले में कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे और अंततः जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। अब पंजाब सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद इस मामले में अगली कानूनी लड़ाई सर्वोच्च अदालत में होगी।

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Rajesh Sachdeva

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