पंजाब

आर.सी. व लाइसेंस नहीं जारी कर रही थी ‘‘स्मार्ट चिप लिमिटेड कंपनी’’ अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ख़त्म

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Driving Licence
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-- कहीं फस ना जाए आप के आर.सी. और लाइसेंस के भरे हुए पैसे

-- पुलिस को डिजीलॉकर से डाउनलोड किए आर.सीज़ वाले राहगीरों के चालान ना करने के निर्देश

दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़, 31 मार्च l
राज्य में नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (आर.सी.) और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के काम के प्रभावित होने व स्मार्ट कार्ड जारी नहीं करने वाली ‘‘स्मार्ट चिप लिमिटेड’’ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट आज से ही ख़त्म करने का नोटिस जारी कर दिया है। जिस से आप के द्वारा भरे पैसे की कोई परेशानी नहीं आएगी परन्तु अभी आप को जिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (आर.सी.) और ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में देरी होगी l हालाँकि तब आप सभी डिजीलॉकर से ही काम चलाना होगा l पंजाब पुलिस को डिजीलॉकर से डाउनलोड किए आर.सीज़ और ड्राइविंग लाइसेंस वाले राहगीरों के चालान ना करने के निर्देश भी सरकार की तरफ से कर दिए गये है l इससे पहले काम ठप्प होने के कारण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिसका कंपनी द्वारा कोई उपयुक्त जवाब नहीं दिया गया।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आर.सी. और लाइसेंस के काम में देरी होने की खबरों के मद्देनज़र पिछले कई दिनों से कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक काम को समयबद्ध तरीके से मुकम्मल करने की हिदायतें की जा रही थीं। इसी कड़ी के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे, परन्तु कंपनी निरतंर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को मानने से इनकार करती रही।

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एल-2 और एल-3 कंपनियाँ को दिया जायेगा यह काम

उन्होंने बताया कि काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एल-2 और एल-3 कंपनियाँ और सरकारी इकाईयों (पी.एस.यूज़.) को यह काम आवंटित करने के लिए पेशकश पत्र जारी किए जा रहे हैं ताकि रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के काम को जल्द से जल्द निपटाया जा सके।

स. भुल्लर ने सख़्त शब्दों में कहा कि समझौते पर खरा न उतरने वाली कंपनी के विरुद्ध सख़्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि समझौतों की शर्तों के मुताबिक काम न करके सरकारी काम में विघ्न डालने के लिए कंपनी को ब्लैक लिस्ट किए जाने की कार्यवाही भी आरंभ कर दी गई है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब ट्रैफिक़ पुलिस के ए.डी.जी.पी. श्री ए.एस. राए को भी हिदायतें जारी की गई हैं कि डिजीलॉकर या एम.परिवहन ऐप से डाउनलोड की गई आर.सीज़. और ड्राइविंग लाइसेंस को माना जाए और यह ऑनलाइन दस्तावेज़ दिखाने वाले राहगीरों के चालान न किए जाएँ।

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Rajesh Sachdeva

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