स्पेशल केस को लेकर पंजाब सरकार बना रही है Transfer Policy
दी स्टेट हैडलाइंस
चंड़ीगढ़।
पंजाब में अब उन अध्यापकों के लिए खुशखबरी है जो की साल में एक बार ही ट्रांसफर (Transfer Policy) के लिए आवेदन कर पाते थे क्योंकि अब उन्हें हर महीने यह सुविधा मिलने जा रही है कि वह अपने तबादले के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पंजाब सरकार की तरफ से हर महीने ट्रांसफर करने के लिए एक पॉलिसी (Transfer Policy) बनाई जा रही है जो की स्पेशल केस के रूप में अप्लाई किया जा सकेगा। इस नई पॉलिसी के चलते पंजाब के उन स्पेशल केस वाले अध्यापकों को पूरा साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उन्हें उन हर 30 दिन के बाद अपना तबादला करवाने का मौका मिलेगा।
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अब साल भर नहीं करना पड़ेगा इन्तजार
जानकारी अनुसार शिक्षा विभाग में हर महीने कोई ना कोई स्पेशल केस ट्रांसफर के लिए आता है परंतु पंजाब सरकार की तरफ से बनाई गई ट्रांसफर पॉलिसी के चलते हर अध्यापक साल में एक बार ही इस पॉलिसी के अनुसार ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है। शिक्षा विभाग की तरफ से तलाकशुदा या फिर विधवा टीचर्स के साथ-साथ मां-बाप की गंभीर तौर पर बीमारी या खुद के गंभीर बीमार होने के चलते अध्यापक को तुरंत उसके घर के पास स्टेशन देने के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी (Transfer Policy) तैयार की जा रही है। इन कारणों के साथ-साथ अगर किसी अध्यापिका की शादी हो जाती है तो उसे भी इस पॉलिसी में हर महीने अप्लाई करने का मौका मिलेगा। जिसके चलते स्पेशल केस के तो बात ले हर महीने होते रहेंगे जबकि रूटीन के तबादले साल में एक बार ही होंगे।
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