— जिले के डिप्टी कमिश्नर ने जारी किए आदेश
दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़।
पंजाब के मुख्य सड़कों पर आप कोई भी संगठन अपने किसी भी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे अगर कोई भी ऐसा करता नजर आया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तक हो सकती है। इस संबंध में संबंधित डिप्टी कमिश्नर द्वारा लिखित आदेश (Deputy Commissioner order) जारी करते हुए ना सिर्फ धरने प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाई है बल्कि धरना देने वाली जगह को भी तय कर दिया गया है। अब के पश्चात तय स्थान पर ही धरना दिया जा सकेगा अगर कोई तय स्थान से बाहर धरना देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई तक हो सकती है।
क्या कहते है Deputy Commissioner order ?
पटियाला के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी की गई आदेश (Deputy Commissioner order) में लिखा गया है कि यह देखने में आया है कि जिले में अलग-अलग यूनियन व संगठन अपनी मांगों को लेकर शहर के मुख्य सड़कों पर रोष प्रदर्शन या फिर धरने लगा देते हैं इस प्रकार के दंगों के चलते जहां एक तरफ अमन कानून की स्थिति खराब होने का डर रहता है तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता को भी काफी मुश्किल से गुजरना पड़ता है।
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इसके अलावा सीडब्ल्यूपी नंबर 28061 ऑफ 2017 वरिंदर पाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जिले में 7 मई तरीके से धरना करने के लिए स्थान निर्धारित करने के लिए कहा गया था इसलिए जिले में अलग-अलग संगठन में यूनियन से अपील की जाती है कि वह अपनी मांगों के संबंध में इस दफ्तर द्वारा धरने देने से पहले निर्धारित की गई जगह पर ही धरना दें। डिप्टी कमिश्नर द्वारा अपने आदेशों में धरना की जगह का भी उल्लेख किया गया है।
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