पंजाब

Gurmeet Ram Rahim Singh खिलाफ केस होगा रदद्, हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

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Gurmeet Ram Rahim Singh
Gurmeet Ram Rahim Singh

हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला अब पुलिस को करनी होगी अपनी कार्रवाई

दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़।
पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज की गई एक धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करने वाली FIR को रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आने के पश्चात आप जालंधर पुलिस द्वारा इस केस को रद्द किया जाएगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा सबूत के अभाव को देखते हुए यह फिर को रद्द करने के आदेश दिए हैं। जिससे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बड़ी राहत मिली है।

Gurmeet Ram Rahim Singh खिलाफ 17 मार्च को जालंधर के पटारा में दर्ज हुआ था मामला

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ 17 मार्च 2023 को जालंधर के पटारा पुलिस थाने में यह मामला दर्ज किया गया था। रविदास टाइगर फोर्स पंजाब के प्रधान जस्सी तलहन द्वारा पुलिस में शिकायत देने के पश्चात यह मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था क्योंकि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से इस मामले को बेबुनियाद बताया जा रहा था।

हाई कोर्ट ने कहा नहीं कोई ठोस सबूत

यह मामला दर्ज होने के पश्चात गुरमीत राम रहीम की तरफ से पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया गया था। जहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि जिस वीडियो को आधार बनाकर मामला दर्ज किया गया है। वह 7 साल पहले एक सत्संग के दौरान की वीडियो है और वीडियो को तोड़ मरोड़ कर आधा अधूरा पेश किया गया है। जिसके चलते पूरा मामला ही उलट कर दिया गया है जबकि जो वाक्य गुरमीत राम रहीम की तरफ से सुनाया गया था। वह इस समाज से संबंधित गुरुओं के पवित्र गर्न्थो में आज भी दर्ज है।

हाई कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात फैसला दिया कि इस मामले में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जिससे ऐसा लगे की किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे या फिर जानबूझ यह किया गया हो। इसलिए सबूत के अभाव पर इस FIR को रद्द करने के आदेश दिए जाते हैं।

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Rajesh Sachdeva

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