— 31 अक्तूबर तक लागु होगा यह एक्ट, यह मिल सकती है सजा
दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़ l
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेशों के पश्चात माल विभाग की तरफ से Esma act 1947 को लेकर अधिकृत पत्र जारी कर दिया गया है। माल विभाग के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी KAP सिन्हा द्वारा जारी किए गए अपने पत्र में लिखा गया है कि प्रदेश में भारी बारिश होने के चलते अधिकतर पानी इकट्ठा हो गया है l जिसके चलते लगातार फ्लड गेट खोले जा रहे हैं और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य भी चल रहे हैं l ऐसे में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती है l इसी कारण पटवारी कानून और सर्कल रेवेन्यू अधिकारी के साथ-साथ अन्य अधिकारियों को इस राहत कार्य में काम करने की जरूरत है ताकि राहत कार्य को ठीक ढंग से किया जा सके। Esma act 1947
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31 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेंगे यह Esma act 1947 आदेश
ऐसे में प्रदेश में East Punjab Essential Service Maintenance Act 1947 और पंजाब एक्ट 13 का 1947 के तहत आदेश जारी किए जाते हैं कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर या फिर पटवारी, या सर्कल रेवेन्यू अधिकारी के साथ डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से जुड़े हुए किसी भी तरह के कर्मचारी अपने दफ्तर को नहीं छोड़ सकते हैं और यह आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की उल्लघन करने वाले के खिलाफ एक्ट के तहत सख्त एक्शन किया जाएगा l Esma act 1947
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