पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने हाई कोर्ट में लंबित सिविल रिट याचिका संख्या 24613/2025 - सौरभ शर्मा बनाम पंजाब राज्य व अन्य - के संदर्भ में आदेशों की अनुपालना करते हुए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
यह समिति पूर्व संशोधित वेतनमानों में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - D.A.) की समीक्षा एवं लागू करने की सिफारिशें तैयार करेगी। साथ ही, पूर्व में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की पुनः समीक्षा करते हुए याचिकाकर्ताओं के वेतन निर्धारण (Pay Fixation) के संबंध में निर्णय लेगी।
समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:
श्री करम सिंह, डीसीएफए, वित्त
महाधिवक्ता पंजाब का नामित प्रतिनिधि
श्री राकेश कुमार, डीसीएफए, उच्च शिक्षा
श्री मनीष सेठी, अधीक्षक, एफपी-1 शाखा
श्री दीपक ओहरी, एसीएफए, डीएफआरईआई
समिति को अपनी रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।
यह कदम प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।
