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'Ashirwad Scheem' में 50,189 लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता होगी जारी

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admin

Updated At 16 Feb 2023 at 10:27 PM

-- Bhagwant Mann सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
-- आशीर्वाद योजना सम्बन्धी पोर्टल शुरू होने से सिस्टम में पारदर्शिता को बनाया जाएगा सुनिश्चित


चंडीगढ़, 16 फरवरी:
मार्च 2022 से जनवरी 2023 तक अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के कुल 50,189 लाभार्थियों के लिए 25596.39 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जल्द ही जारी की जाएगी। Ashirwad Scheem की जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।


कैबिनेट मंत्री ने और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब राज्य में आशीर्वाद योजना (Ashirwad Scheem) के अंतर्गत मार्च 2022 से अनुसूचित जातियों के 21,662 लाभार्थी, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 13,385 लाभार्थी, कुल 35047 लाभार्थियों के आवेदन पत्र लंबित थे। जिनकी कुल 17849.37 लाख रुपए देनदारी बनती थी। मौजूदा सरकार द्वारा फरवरी 2022 तक कुल 35047 लाभार्थियों को 17849.37 लाख रुपए का लाभ दे दिया गया है। मार्च 2022 से जनवरी 2023 तक अनुसूचित जातियों के 33983 लाभार्थियों के लिए 17331.33 लाख रुपए और पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 16206 रहते लाभार्थियों 8265.06 लाख रुपए कुल 50189 लाभार्थियों के लिए 25596.39 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जल्द ही दी जा रही है।

आशीर्वाद योजना में लाभार्थी को घर बैठे ही मिलेंगे वित्तीय लाभ


मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना से सम्बन्धित लाभार्थी घर बैठे ही वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पंजाब सरकार द्वारा अशीर्वाद योजना से सम्बन्धित पोर्टल की 15 नवंबर 2022 को शुरुआत की गई थी। जि़क्रयोग्य है कि यह पोर्टल बिना उपस्थित हुए संपर्क रहित वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाएगा। आशीर्वाद योजना से सम्बन्धित पोर्टल शुरू होने से सिस्टम में पारदर्शिता और तेज़ी को सुनिश्चित बनाया जा सकेगा। लाभार्थी ऑफलाईन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से 31 मार्च 2023 तक आवेदन पत्र दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की मुकम्मल प्रक्रिया अप्रैल 2023 से शुरू की जाएगी।

अनुसूचित जातियाँ और ईसाई बिरादरी की लड़कियाँ को भी मिलता है लाभ

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियाँ और ईसाई बिरादरी की लड़कियाँ, किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियाँ, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की लड़कियों के विवाह के समय और अनुसूचित जातियों की विधवाओं और तलाकशुदा औरतों को उनके पुन: विवाह के समय 51000 रुपए की वित्तीय सहायता शगुन के तौर पर दी जाती है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह वित्तीय सहायता एक परिवार की दो लड़कियों जो पंजाब राज्य के निवासी हों और उनकी सालाना आमदन 32,790 रुपए से अधिक नहीं होनीचाहिए, को दी जाती है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता अपना आवेदन विवाह से पहले या विवाह की तारीख़ से 30 दिन बाद तक दे सकता है।

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