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25 May Holiday की होगी विशेष छुट्टी

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admin

Updated At 06 Apr 2024 at 11:24 PM

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औद्योगिक अदारे, कारोबार, व्यापार या किसी भी अन्य अदारे में काम करने वाले को भी मिलेगी सवैतनिक छुट्टी

25 May Holiday : लोक सभा मतदान- 2024 के संदर्भ में पंजाब में काम करने वाले हरियाणा के वोटरों को सूबे में वोटिंग वाले दिन यानि 25 मई, 2024 को वोट डालने के लिए विशेष छुट्टी देने की घोषणा की गई है। 

जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोर्डों / कारपोरेशनों और सरकारी शैक्षिक अदारों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों में से यदि कोई हरियाणा का वोटर है तो वह वोट डालने के लिए अपना वोटर कार्ड पेश करके सम्बन्धित अथारिटी से तारीख़ 25- 05- 2024 ( शनिवार) की विशेष छुट्टी ले सकेगा। यह छुट्टी अधिकारियों/ कर्मचारियों के छुट्टियों के खाते में से नहीं काटी जायेगी। 

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25 May Holiday : उन्होंने आगे बताया कि पंजाब के किसी भी औद्योगिक अदारे, कारोबार, व्यापार या किसी भी अन्य अदरे में काम करने वाले हरियाणा के वोटर को भी वोट डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा बी ( 1)  के मुताबिक 25- 05- 2024 को सवैतनिक छुट्टी घोषित की गई है। 

6 जिलों में नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट के अधीन भी 25 May Holiday का ऐलान

इसके इलावा 25 मई (25 May Holiday) को मतदान के मद्देनज़र पंजाब के ज़िला श्री मुक्तसर साहब, बठिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला और साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में स्थित सरकारी दफ़्तरों/ बोर्डों / कारपोरेशनों/ शैक्षणिक अदारों में स्थानीय छुट्टी रहेगी और यह छुट्टी नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट- 1881 अधीन होगी। इस सम्बन्धी पंजाब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 

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