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पंजाब

कपड़ो के पैसे वापिस नही करना पड़ा महंगा, कंज्यूमर अदालत ने लगाया 50 फीसद जुर्माना

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-- ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नही कर रहे है शोरूम व दुकान मालिक : अदालत दी स्टेटस हैडलाइंस चंडीगढ़। चंडीगढ़ के एक शोरूम मालिक को ग्राहक से कपड़े वापिस नही लेना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया हैं। कपड़ो के साइज फिट नही होने के चलते ग्राहक पैसे वापिस मांग रहा था। मामल कंज्यूमर अदालत पहुंचा तो शोरूम मालिक को 50 फीसदी तक का फाइन लगा दिया गया है। शोरूम मालिक को असल कीमत के साथ 1 हजार रुपये जुर्माना पड़ गया है। चंडीगढ़ के एक ग्राहक मैं पिछले साल जुलाई में एक शोरूम से करीब 4000 रुपये के कपड़े खरीदने से कपड़े खरीदने के पश्चात एक कपड़ों का सेट उनके बेटे को फिट नहीं आया जिसके पश्चात वह कपड़ों का सेट बदलने के लिए शोरूम में पहुंचे तो शोरूम मालिक ने अन्य कपड़े तो दिखाए है परंतु पसंद नहीं आने पर ग्राहक ने पैसे वापस मांगे तो शोरूम मालिक ने पैसे वापस करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके पश्चात मामला चंडीगढ़ के कंजूमर अदालत में पहुंचा और वहां पर सुनवाई के दौरान अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया कि जो कपड़े का सेट वापिस किया गया था उसकी कीमत 2500 रुपये व साथ में 1000 रुपये के जुर्माने के साथ अदायगी की जाए ग्राहक को शोरूम जाकर 35o के नए कपड़े लेने के लिए बोला गया और शोरूम वाले की तरफ से उसी दिन ग्राहक को मैं सिर्फ आदर्श अनुमान के साथ शोरूम में बुलाया गया बल्कि अदालत के आदेशों अनुसार 3500 के नए कपड़े भी दिए गए।

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