पंजाब

ईडी की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित : Sanjeev Arora

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ED Action Motivated by Political Vendetta Sanjeev Arora
ED Action Motivated by Political Vendetta Sanjeev Arora

Sanjeev Arora की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में सुनवाई

चंडीगढ़, 13 मई (ध्रुव)। Aam Aadmi Party के मंत्री Sanjeev Arora ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई अपनी गिरफ्तारी को Punjab and Haryana High Court में चुनौती दी है। उन्होंने अदालत से अपील की कि उन्हें उसी तरह सुरक्षा दी जाए जैसी हाल ही में भाजपा सांसदों को दी गई थी।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस Sheel Nagu और जस्टिस Sanjeev Berry की डिवीजन बेंच के समक्ष हुई। संजीव अरोड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Puneet Bali पेश हुए। उन्होंने अदालत में दलील दी कि ईडी की कार्रवाई “राजनीतिक बदले की भावना” से प्रेरित है और यह पूरी कार्रवाई पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई है।

भाजपा नेताओं को मिली राहत का दिया हवाला

अदालत में सुनवाई के दौरान Sanjeev Arora के वकील ने हाल ही में भाजपा सांसदों को मिली कानूनी सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि समानता के अधिकार के तहत संजीव अरोड़ा को भी वही राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते चुनिंदा नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है।

वकील ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में भाजपा में शामिल हुए सांसद Ashok Mittal के खिलाफ FEMA छापों के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि संजीव अरोड़ा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।

‘हैंपटन स्काई रियल्टी’ मामले में हुई गिरफ्तारी

ईडी ने संजीव अरोड़ा को 9 मई को Hampton Sky Realty Limited से जुड़े कथित FEMA उल्लंघन मामले में गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने बिना वास्तविक माल आवाजाही के निर्यात दिखाए।

हालांकि, बचाव पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी लेनदेन बैंकिंग चैनलों और वैध दस्तावेजों के जरिए किए गए थे। अदालत में यह भी कहा गया कि बिना ठोस जांच के PMLA के तहत कार्रवाई शुरू करना कानून का दुरुपयोग है।

Sanjeev Arora ने गिरफ्तारी प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल

संजीव अरोड़ा की तरफ से गिरफ्तारी की प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई। अदालत को बताया गया कि उन्हें सुबह गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तारी के आधार कई घंटे बाद बताए गए। बचाव पक्ष ने दावा किया कि रिमांड आदेश बिना उचित सुनवाई के “यांत्रिक तरीके” से पारित किया गया।

करीब दोपहर 1 बजे तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 मई के लिए तय कर दी।

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Rajesh Sachdeva

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