Grenade Attack on BJP Leader house : पंजाब पुलिस ने मुख्य आरोपी सईदुल अमीन को दिल्ली से पकड़ा

जालंधर, 12 अप्रैल:
आतंकवाद के बीच एक और बड़ी सफलता मिली है पंजाब के CM Bhagwant Singh Mann के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के तहत Jalandhar कमिश्नरेट पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के सहयोग से (Grenade Attack on BJP Leader house) भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर ग्रेनेड हमले में शामिल मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश (यूपी) के सैदुल अमीन को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है, यह जानकारी शनिवार को Director General of Police (DGP) Punjab Gaurav Yadav ने दी।
जानकारी के अनुसार, 7 अप्रैल की रात को सेंट्रल टाउन जालंधर स्थित वरिष्ठ भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर विस्फोट हुआ था। प्रारंभिक जांच में पंजाब में सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश का पता चला था।
यह घटनाक्रम जालंधर के भारगो कैंप के सतीश उर्फ काका उर्फ लकी और जालंधर के गढ़ा रोड के हैरी के रूप में पहचाने गए दो स्थानीय सहयोगियों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद हुआ, जिन्होंने आरोपी सैदुल अमीन को रसद सहायता प्रदान की थी। इस साजिश की साजिश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तान स्थित आईएसआई प्रायोजित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के करीबी सहयोगी जीशान अख्तर ने रची थी, जबकि पाकिस्तान स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
डीजीपी गौरव यादव ने जालंधर में पुलिस आयुक्त (सीपी) धनप्रीत कौर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी के अमरोहा निवासी आरोपी सैदुल अमीन को कई राज्यों में गहन तलाशी के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, "यह गिरफ्तारी आतंकी नेटवर्क को खत्म करने में पंजाब पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के बीच निर्बाध समन्वय का प्रमाण है।"
डीजीपी ने कहा कि चल रही जांच में ग्रेनेड हमले को अंजाम देने वालों के वित्तीय लिंक का भी पता चला है, जिसके तहत हरियाणा के आरोपी अभिजोत की भूमिका भी सामने आई है, जिसे कुरुक्षेत्र में शुक्रवार को गोलीबारी के बाद हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि जालंधर कमिश्नरेट पुलिस उसे आगे की जांच के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि हमले से जुड़े संचालकों, वित्तीय समर्थकों और संभावित विदेशी कनेक्शनों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
जालंधर के पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 3 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 324(3) और 61(2) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत पहले ही एफआईआर नंबर 27 दिनांक 8/4/2025 दर्ज किया जा चुका है।
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