Stubble burning : Supreme Court ने कल ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों को पराली के मामले में मीटिंग करने के दिए आदेश
राजेश सचदेवा
चंडीगढ़ / दिल्ली
Stubble burning : Supreme Court पंजाब में जलाई जा रही पराली से होने वाले धुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा नाराज हो गया है। जिसके चलते उनकी तरफ से मंगलवार को पंजाब सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब को पराली जलाने के पश्चात होने वाले नुकसान को रोकने की जगह इस मामले पर राजनीति करने को लेकर भी फटकार लगाते हुए कहा कि यहां पर लोगों की जान जा रही है। जबकि पंजाब इस मामले में राजनीति करने में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच में कल बुधवार को ही एक बैठक करने के लिए आदेश दिए हैं ताकि कल से ही इन राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को रोका जा सके।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिगड़ते हवा की गुणवत्ता को लेकर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों से पराली को जलाने पर रोकने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में पूछा गया था तो उसे समय पंजाब सरकार की तरफ से आंकड़े पेश किए जाने लगे कि पिछले सालों के दौरान पंजाब में पराली काफी ज्यादा कम जलाई जा रही है। जबकि हरियाणा के आंकड़े उनसे काफी ज्यादा ज्यादा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह मामला काफी ज्यादा गंभीर है परंतु पंजाब सरकार यहां पर इसका हल निकालने की जगह राजनीति करने में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि आप राजनीतिक बात यहां नहीं कर सकते हैं और यह राजनीतिक मसला ही नहीं है।
जस्टिस संजय किशन कौल ने दिखाया पंजाब को आइना
जस्टिस संजय किशन कॉल ने पंजाब सरकार को आधे हाथों लेते हुए कहा कि बीते कुछ दिन पहले ही वह पंजाब से गुजर रहे थे तो सड़कों के दोनों तरफ पराली जलते (Stubble Burning in punjab) हुए उन्होंने खुद देखा है। ऐसे में पंजाब कैसे कह सकता है कि वहां पर परली कम जलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि पंजाब सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाने होंगे अन्यथा यह गंभीर मामला नजर अंदाज करने के चलते पंजाब सरकार को भारी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पराली को जलाने से रोकने के लिए हम कल तक भी इंतजार नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह गंभीर वायु प्रदूषण से मामला जुड़ा हुआ है और दिल्ली हर साल वायु प्रदूषण से इस तरह कैसे नहीं जूझ सकती है।
यह भी पढ़े :
- Bajaj Pulsar 125: इस दिवाली दे अपनो को तोहफा, खास EMI प्लान के साथ
- Royal Enfield Classic 350 लेना हुआ आसान, कुछ पैसो में होगा आपका
हम नहीं जानते, हमें चाहिए पंजाब से रिजल्ट
सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि पंजाब सरकार को पराली जलाने (Stubble Burning) से हर हालत में रोकना होगा और यह पंजाब सरकार का ही काम है हम नहीं जानते कि यह कैसे होगा लेकिन आगे से पंजाब में आज नहीं लगनी चाहिए। इसको लेकर तत्काल रूप में पंजाब सरकार को प्रभावी कदम उठाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी की पूरी निगरानी में पराली को जलाने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करते हुए पंजाब राज्य से रिपोर्ट भी हासिल करेगा।
अपडेट के लिए पेज को सब्सक्राईब करें व FACEBOOK और TWITER को फॉलो करें।