Haryana Police : फर्जी ट्रैवल एजेंटों का नेक्सस तोड़ने में लगी
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Updated At 06 Dec 2024 at 09:18 PM
पिछले 6 वर्षों में फर्जी ट्रैवल एजेंटो तथा अवैध इमीग्रेशन से संबंधित दर्ज किए गए 2606 मुकद्दमें
चंडीगढ़, 6 दिसंबर।
Haryana Police : विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी ट्रैवल एजेंटों के नेक्सस को तोड़ने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्ययोजना बनाई गई है। वर्ष-2023 में अक्टूबर माह के अंत तक हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में 650 मुकद्दमें दर्ज किए गए थे जबकि वर्ष-2024 में अक्टूबर माह के अंत तक 578 मुकद्दमें दर्ज हुए हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि लोगों में अवैध इमीग्रेशन से बचाव को लेकर जागरूकता पहले की अपेक्षा बढ़ी है। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस द्वारा अवैध इमीग्रेशन संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए हैल्पलाइन नंबर- 8053003400 भी जारी किया गया है ताकि लोग धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों के झांसे में ना आएं।
तुलनात्मक विश्लेषण । comparative analysis
इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि वर्ष-2023 में दिसंबर माह के अंत तक अवैध इमीग्रेशन के 750 मुकद्दमें दर्ज किए गए। हरियाणा में ऐसे सबसे अधिक मामलें करनाल, कुरूक्षेत्र, अंबाला, कैथल, यमुनानगर तथा पानीपत जिलो से सामने आए हैं। इस प्रकार के मामलों पर त्वरित कार्यवाही को लेकर अप्रैल 2023 में एसआईटी भी गठित की गई थी। यदि आंकड़ो पर नजर डाली जाए तो पिछले 6 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में फर्जी ट्रैवल एजेंटों तथा अवैध इमीग्रेशन से संबंधित 2606 मुकद्दमें दर्ज किए गए हैं। वर्ष-2019 में 213, वर्ष-2020 में 582, वर्ष-2021 में 183, वर्ष-2022 में 300, वर्ष-2023 में 750 तथा वर्ष-2024 में अक्टूबर माह के अंत तक 578 मुकद्दमें दर्ज हुए हैं।
पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक 658 मुकद्दमें करनाल जिला में दर्ज किए गए हैं। कुरूक्षेत्र में इस अवधि के दौरान 574 मुकद्दमें, अंबाला में 457, कैथल में 256, यमुनानगर में 217, पानीपत में 106 मुकद्दमें दर्ज किए गए हैं।
Haryana Police : नए कानून में धोखाधड़ी करने तथा अन्य प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का प्रावधान
नए कानून में धोखाधड़ी करके विदेश भेजने वाले फ्रॉड ट्रैवल एजेंटों की घर, दुकान तथा अन्य प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का प्रावधान है। इसके साथ ही, द हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसिज एक्ट-2024 एंड हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसिज रूल्स-2024 का प्रारूप तैयार किया गया है। इस एक्ट को हरियाणा सरकार तथा हरियाणा विधानसभा द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस द्वारा ट्रैवल एजेंटो के खिलाफ प्राप्त होने वाली शिकायतों तथा मुकद्दमों पर तुंरत कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि एसआईटी के गठन के उपरांत बीते 18 महीनों(अप्रैल-2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक) में प्रदेश में अवैध इमीग्रेशन संबंधी 1245 पंजीकृत मामलो में 1014 आरोपियों की गिरफतारी की जा चुकी है।
Haryana Police : मॉडस आप्रेंडाई । modus operandi
ट्रैवल एजेंटों द्वारा बेरोजगार लोगों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें एजुकेशन विजा तथा वर्क विजा पर विदेश भेजा जाता है। कई बार व्यक्ति द्वारा रूपयों की पैमेंट करने तथा विजा के लिए आवेदन करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि उनका विजा रिजेक्ट हो गया है। इसके बाद ट्रैवल एजेंट द्वारा डंकी रूट का सुझाव दिया जाता है। इस दौरान ज्यादातर लोग बॉर्डर पर ही पकड़े जाते है जिन्हें जेल में डाल दिया जाता है और वापिस भारत भेज दिया जाता है। कभी-कभी पीड़ितो को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा जाता है और उनके परिवार के लोगों को अधिक पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता है।
इसके साथ ही, कई बार ट्रैवल एजेंट व्यक्ति को नकली टिकट व नकली वीजा उपलब्ध करवाते है जिसकी वजह से व्यक्ति को हवाई यात्रा करने से मना कर दिया जाता है। कई बार व्यक्ति को फर्जी नौकरी प्रस्ताव तथा ईमेल आदि के माध्यम से आधिकारिक दिखने वाले दस्तावेज दिखाकर झांसा दिया जाता है। इसके अलावा, कई बार एजेंटो द्वारा किसी अन्य देश का वीजा लगने की बात कहकर व्यक्ति को रूस व युक्रेन आदि देशों में भेज दिया जाता है।
क्या है अवैध इमीग्रेशन । What is illegal immigration?
Haryana Police : जब कोई व्यक्ति इमीग्रेशन कानून की अवहेलना करके अपने मूल देश को छोड़कर किसी अन्य देश में निवास करने के लिए चला जाता है तो उसे अवैध इमीग्रेशन कहा जाता है। यह एक संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण विषय है कई बार मासूम और बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर अवैध इमीग्रेशन के जाल में फसाया जाता है। पंजाब तथा हरियाणा में इस प्रकार के मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। हरियाणा राज्य में पिछले 6 वर्षों में अवैध इमीग्रेशन के मामलों में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी देखी गई है जोकि एक चिंता का विषय है इस प्रकार के मामलों में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। हालांकि, हरियाणा पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्यवाही से 2024 में ऐसे मामलों में कमी देखी जा रही है।
Haryana Police DGP appeal
पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि लोग ऐसे धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों से सावधान रहें और बिना जांच पड़ताल के किसी भी ट्रैवल एजेंट पर विश्वास ना करे। उन्होंने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए हरियाणा पुलिस की वैबसाइट-https://haryanapolice.gov.in/login पर अधिकृत तथा अनाधिकृत ट्रैवल एजेंटों की सूची अपलोड की गई है। इसके अलावा, कोई व्यक्ति फिर भी अगर इस प्रकार के फ्रॉड का शिकार हो गया है तो तुंरत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने अथवा हैल्पलाइन नंबर- 8053003400 पर देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जरा सी लापरवाही ना केवल उनके जीवन भर की जमा पूंजी को समाप्त कर सकती है बल्कि उनके परिजनों के जीवन को भी खतरे में डाल सकती है। इसलिए लोग इस बारे में आवश्यक सावधानी जरूर बरतें।
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